The 1st Short Term Course in Universal Human Values (IDC) has been cancelled due to less number of applications received. / सार्वभौमिक मानव मूल्यों (आईडीसी) पर प्रथम लघु अवधि पाठ्यक्रम को कम आवेदन प्राप्त होने के कारण रद्द कर दिया गया है।
The 1st Short Term Course in Climate Change & Environment Sustainability has been rescheduled to be held during 6th February - 12th February, 2025 with 6th January, 2025 ; 11:59 PM as the last date of application. / जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण स्थिरता पर प्रथम लघु अवधि पाठ्यक्रम को 6 फरवरी से 12 फरवरी, 2025 के दौरान आयोजित करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है तथा आवेदन की अंतिम तिथि 6 जनवरी, 2025 ; 11:59 PM है।
The 8th Short Term Course in Gender Sensitization & Social Justice has been rescheduled to be held from 29th January 2025 to 4th February 2025 with 30th December 2024 as last date of application / जेंडर संवेदीकरण और सामाजिक न्याय पर 8वें लघु अवधि पाठ्यक्रम को 29 जनवरी 2025 से 4 फरवरी 2025 तक पुनर्निर्धारित किया गया है, आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2024 है।
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For Residential Courses, TA/DA will be borne by the Participants/Sponsoring HEI only
Click here to view Previous Year's Course Details / पिछले वर्ष के पाठ्यक्रम विवरण
General Course Eligibility :
- For Faculty Induction Programme / संकाय प्रेरण कार्यक्रम के लिए
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The Faculty Induction Programme(FIP) is designed for faculty members in Central, State, Deemed to be Universities, Private Universities, Institutions of National Importance, Colleges and other HEIs. It familiarizes them with curriculum development, teaching-learning methodologies, assessment and evaluation techniques, ICT-enabled teaching-learning, and university rules and regulations etc. For newly appointed teachers, the Faculty Induction Programme(FIP) is mandatory to be completed within one year of appointment. / संकाय प्रेरण कार्यक्रम (FIP) केंद्रीय, राज्य, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, कॉलेज और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय सदस्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उन्हें पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण-अधिगम पद्धतियों, मूल्यांकन और मूल्यांकन तकनीकों, आईसीटी-सक्षम शिक्षण-अधिगम और विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों आदि से परिचित कराता है। नव नियुक्त शिक्षकों के लिए, नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर संकाय प्रेरण कार्यक्रम (FIP) पूरा करना अनिवार्य है।
- For Refresher Courses / पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए
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(i) Participation in the FIP is a prerequisite for admission in refresher courses. The teacher may opt for a refresher course after a one-year gap following FIP. For residential RCs, there should be a minimum gap of one year between two refresher courses,though it may be relaxed if an adequate number of participants are not available, or. it is essential for the teacher to fulfill eligibility conditions for career advancement as prescribed by UGC from time-to-time. / पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए FIP में भागीदारी एक शर्त है। शिक्षक FIP के बाद एक वर्ष के अंतराल के बाद पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का विकल्प चुन सकते हैं। आवासीय RC के लिए, दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के बीच न्यूनतम एक वर्ष का अंतराल होना चाहिए, हालांकि यदि पर्याप्त संख्या में प्रतिभागी उपलब्ध नहीं हैं, तो इसमें छूट दी जा सकती है, या शिक्षक के लिए समय-समय पर UGC द्वारा निर्धारित कैरियर उन्नति के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक हो।
(ii) Faculty members working in universities and colleges that are included under Section 2(f) of the UGC Act. The teachers of colleges that do not yet come within the purview of Section 2(f), but have been affiliated to a university for at least three years, will be permitted to participate in the courses. These conditions are applicable only for Residential Training Programmes/Courses. / यूजीसी अधिनियम की धारा 2(एफ) के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत संकाय सदस्य। ऐसे कॉलेजों के शिक्षक जो अभी धारा 2(एफ) के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन कम से कम तीन वर्षों से किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, उन्हें पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। ये शर्तें केवल आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए लागू हैं।
- For Short Term Courses : लघु अवधि पाठ्यक्रम के लिए
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Faculty members working in universities and colleges that are included under Section 2(f) of the UGC Act. The teachers of colleges that do not yet come within the purview of Section 2(f), but have been affiliated to a university for at least three years, will be permitted to participate in the courses. These conditions are applicable only for Residential Training Programmes/Courses. / यूजीसी अधिनियम की धारा 2(एफ) के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत संकाय सदस्य। ऐसे कॉलेजों के शिक्षक जो अभी धारा 2(एफ) के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन कम से कम तीन वर्षों से किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, उन्हें पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। ये शर्तें केवल आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए लागू हैं।
- MMTTP Guidelines / दिशानिर्देश
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Schedule Of Courses 2024 - 25 / पाठ्यक्रम 2024 - 25 की अनुसूची
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